रोहतक, 30 मई : जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकारी रोहतक के चेयरमैन कैप्टन मनोज कुमार ने हरियाणा महामारी, कोविड-19 नियामक 2020 के साथ महामारी अधिनियम 1897 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लॉकडाउन को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है।
आदेशों में कहा गया है कि महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम पर पाबंदिया 7 जून को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। आदेशों में जिलावासियों को कहा गया है कि वे उपरोक्त समय अवधि में अपने घरों पर ही रहे। कोई भी व्यक्ति घरों से बाहर या सार्वजनिक स्थलों पर नहीं जा सकेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर कानून अनुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
जिलाधीश ने अपने आदेश में कहा है कि यद्यपि कोरोना सकारात्मकता दर में कमी आई है, लेकिन महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नाम पर पाबंदियों को जारी रखना जरूरी है ताकि भविष्य में भी संक्रमण पर पूरी तरह से काबू पाया जा सके। आदेशों में कहा गया है कि पाबंदियां 7 जून को प्रात: 5 बजे तक लागू रहेगी। आदेशों में कहा गया है कि पिछली बार दुकानदारों को दी गई छूट में कुछ संशोधन किया गया है।
जिलाधीश द्वारा जारी किए गये आदेशों में कहा गया है कि जब रात्रि कफ्र्यू प्रभावी नहीं होगा, उस दौरान स्टैंड एलोन (ऐसी दुकाने जो किसी बाजार के बीच में नहीं है अथवा जिनका सीधे शॉपिंग मॉल से जुड़ाव नहीं है) को दिन के समय में खोलने की अनुमति रहेगी। स्टैंड एलोन के अलावा अन्य दुकानों को अब प्रात: 9 बजे से लेकर अपराह्ïन 3 बजे तक सम व विषम दो समूहों में खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। विषम संख्या वाली दुकानें विषम तिथि को तथा सम संख्या वाली दुकानें सम तिथि को खोलने की अनुमति रहेगी।
जिलाधीश कैप्टन मनोज कुमार द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि जिला के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी व प्राइवेट कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आईटीआई, लाइब्रेरी और ट्रेनिंग इंस्टीच्यूट 15 जून तक बंद रहेंगे। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाले आंगनवाड़ी सेंटर और क्रैच 30 जून तक बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। मॉल्स को प्रात: 10 बजे से लेकर सायं 6 बजे तक खोलने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। लेकिन मॉल्स द्वारा एंट्री को नियंत्रित करना होगा। 25 वर्ग फुट में केवल एक व्यक्ति की अनुमति होगी। प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए मॉल्स को ऐप डेवलप करना होगा। मॉल्स के भीतर के सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट और बार को बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। शर्तों के साथ होटल को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। होटलों में बेंक्वेट व कॉन्फ्रेंस की अनुमति नहीं होगी। होटल के अंदर के रेस्टोरेंट तथा बार बंद रखे जाएंगे। लेकिन कमरे देने की अनुमति रहेगी।
कैप्टन मनोज कुमार ने कहा कि पिछले लॉकडाउन का व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। यदि एक सप्ताह और सभी नागरिक हिदायतों का पालन करेंगें तो कोरोना संक्रमण पर काफी हद तक नियंत्रण किया जा सकता है। उपायुक्त ने कहा कि मॉस्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों को बार-बार धोना व स्वच्छता संबंधी सभी उपायों को अपनाकर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त सभी नागरिक कोरोना वैक्सीन भी जरूर लगवाएं। कोरोना को हराने का यह सबसे कारगर उपाय है।