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विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्तियों के मिलने पर होगी कार्रवाई:डीसी
alakh haryana
19 Nov 2020
उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने दिए रिजोर्ट व मैरिज पैलेस संचालकों को निर्देश
समारोह में कैटरर व हलवाई वर्करों का 72 घंटे से पहले का कोविड टैस्ट होना जरूरी
भिवानी, 17 नवम्बर। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने जिला में कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के मद्देनजर रिजोर्ट/मैरिज पैलेस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्ति पाए जाने पर संबंधित रिजोर्ट या मैरिज पैलेस संचालक के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैरिज हॉल के अंदर क्षमता से आधे व्यक्ति ही एकत्रित हो सकते हैं और 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। विवाह समारोह में शामिल होने वाले कैटरर व हलवाई वर्कर का भी 72 घंटे पहले का कोविड टैस्ट होना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते केसों के चलते ऐतिहात बरतना बेहद जरूरी है।
श्री आर्य मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित डीआरडीए सभागार में शहर के रिजोर्ट व मैरिज पैलेस संचालकों को जरूरी निर्देश दे रहे थे। उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि असावधानी के कारण कोरोना संक्रमण दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिला में डैथ रेट भी बढ़ता जा रहा है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन तीन से चार व्यक्तियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो रही है।
उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। उन्होंने कहा कि मैरिज हॉल में क्षमता से आधे व्यक्ति शामिल होंगे और 200 से अधिक शामिल नहीं हो सकते। उन्होंने मैरिज व रिजोर्ट संचालकों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों में 200 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत न दें अन्यथा उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि समारोह में सफाई करने वाले लोगों के पास मास्क होना अनिवार्य है।
कोविड संक्रमित मिलने पर होंगे रिजोर्ट/ मैरिज पैलेस सील
उपायुक्त श्री आर्य ने निर्देश देते हुए कहा कि यदि विवाह के दौरान कोई कोविड संक्रमित पाया जाता है तो संबंधित रिजोर्ट/ मैरिज पैलेस को कंटेंमेंट जोन बनाकर सील किया जाएगा। उपायुक्त ने निर्देश दिए रिजोर्ट संचालक अपने रिजोर्ट में काम करने वालों का भी कोविड टैस्ट जरूर करवाएं। उन्होनें निर्देश दिए कि वे अपने-अपने प्रतिष्ठानों पर मास्क व सेनीटाईजर रखें। सेनेटाइज करने के बाद ही प्रवेश करने दें। यदि किसी के पास मास्क नहीं है या मास्क टूट जाता है तो उसको नया मास्क दें।
कैटरिंग वर्कर व हलवाई वर्कर का टैस्ट होना भी जरूरी
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि विवाह समारोह में काम करने वाले कैटर वर्कर और हलवाई वर्कर का भी कोविड टैस्ट होना जरूरी है। ऐसे में विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों को टैस्ट करवाने के लिए सूचित करें। उन्होंने कहा कि विवाह समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सूची होना भी जरूरी है ताकि उनमें से यदि कोई कोरोना संक्रमित मिलता है तो उसको होम आईसोलेट किया जा सके।
इस दौरान एसडीएम महेश कुमार, सिविल सर्जन डॉ. सपना गहलावत, उप सिविल सर्जन डा. संध्या गुप्ता, जिला कोविड प्रभारी डॉ. राजेश कुमार, नगर परिषद ईओ संजय यादव के अलावा शहर के कृष्णा रिजोर्ट, ओम रिजोर्ट, एमके रिजोर्ट, बासिया भवन, बया पर्यटन केंद्र, सूर्या बैंकेट हॉल व शगुन वाटिका से प्रतिनिधि मौजूद रहे।
विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्तियों के मिलने पर होगी कार्रवाई:डीसी
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विवाह समारोह में 200 से अधिक व्यक्तियों के मिलने पर होगी कार्रवाई:डीसी
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