चंडीगढ़। ऐलनाबाद उप-चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार रात्रि 7 बजे तक ही चुनाव प्रचार कर सकेंगे। केन्द्रीय चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार के लिए समय-सीमा रात्रि 7 बजे तक निर्धारित की गई है। उसके बाद रात्रि 7 बजे से अगले दिन प्रात: 10 बजे तक चुनाव प्रचार की अनुमति नहीं होगी।
वहीं उम्मीदवारों को चुनाव खर्च के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा और चुनाव खर्च की जानकारी देनी होगी। चुनाव आयोग द्वारा इस बार विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव खर्च की सीमा 30.80 लाख रुपये निर्धारित की गई है। राजनीतिक दलों को अपने स्टार चुनाव प्रचारकों की सूची निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी।
चुनाव आयोग ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए 20 स्टार चुनाव प्रचारकों की अनुमति दी है जबकि पंजीकृत व गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए यह संख्या 10 है।हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती हेमा शर्मा ने कहा कि निर्वाचन विभाग सिरसा जिले के ऐलनाबाद-46 विधानसभा क्षेत्र के उप-चुनाव को स्वतंत्र, पारदर्शी, निष्पक्ष व सुरक्षित तरीके से आयोजित करवाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने बताया कि ऐलनाबाद उप-चुनाव को आयोजित करवाने के लिए विभाग द्वारा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को चुनाव आचार संहिता व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशानुसार के बारे पहले ही अवगत करवाया जा चुका है।
उन्होंने कहा कि चुनाव प्रचार या मतदान के दौरान कोई भी व्यक्ति आचार संहिता की उल्लंघना करता है तो उसकी शिकायत उसी समय वीडियो या फोटो के माध्यम से सी-विजिल ऐप्प पर अपलोड कर भेजी जा सकती है और इस बारे में मूल्यांकन टीम द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि उप-चुनाव को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से आयोजित करवाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को सी-विजिल एप्प को डाउनलोड करवाएं। इसके अलावा, उल्लंघना करने वाले लोगों की शिकायत हेतू हेल्पलाइन नंबर 1950 भी है, जो 24&7 चालू है।
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