हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में सभी पुलिसकर्मियों के लिए, चाहे वे किसी भी स्थान पर तैनात हों, दैनिक भत्ता बढ़ाकर महीने में 20 दिन करने को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य भर में पुलिस कर्मियों के प्रयासों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को पहचानने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इस निर्णय से पुलिस स्टेशनों पर तैनात पुलिसकर्मियों की तर्ज पर सभी पुलिसकर्मी अधिकतम 20 दिन का दैनिक भत्ता लेने के पात्र होंगे। इस परिवर्तन से सभी पुलिस कर्मियों को, चाहे वे किसी भी स्थान पर कार्यरत हों, आधिकारिकयात्रा के दौरान प्रति माह 20 दिन तक दैनिक भत्ता प्राप्तकरने की सुविधा मिलेगी।
पुलिसकर्मी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए प्रायः 10 दिनों से अधिक समय तक स्टेशन से बाहर रहते हैं तथा कभी-कभी तो किसी विशेष माह में यह अवधि 20 दिनों से भी अधिक हो जाती है।