Haryana, हरियाणा सरकार द्वारा राज्य में अब द्विव्यांग पेशन योजना के बाद अब राज्य सरकार विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना हरियाणा शुरू की है.
हरियाणा राज्य की विधवा महिलाएं इस योजना का उपयोग करके लाभ उठा सकती हैं. इस योजना द्वारा राज्य सरकार विधवा महिलाओं को प्रतिमाह 1800 रुपए सहायता राशि प्रदान करवाए गी.
इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य विधवा महिलाओं को आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करवाना है, जिससे उन्हे किसी पर निर्भर ना रहना पड़े. इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की गई है.
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जानें कैसे करे रजिस्ट्रेशन
- इस योजना का लाभ के लिए रजिस्ट्रेशन आप अटल सेवा केंद्रों में करवा सकते हैं.
- ई दिशा द्वारा भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- पते का सबूत
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- बैंक खाते के पहले पृष्ठ की फोटोकॉपी
- आय प्रमाण पत्र
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र