Alakh Haryana ( Sonipat News )हरियाणा सूबे के सोनीपत जिले के गाँव शहजादपुर के सरपंच दीपक कुमार को डीसी ललित सिवाच ने निलंबित कर पंचायत के बहुसंख्यक पंच को कार्यकारी सरपंच बनाने के आदेश जारी कर दिए .
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गौरतलब है कि शहजादपुर के विनोद ने गांव के सरपंच के खिलाफ शिकायत प्रशासन को दी थी। उसके बाद मामला कोर्ट तक गया था , जिसमें सरपंच दीपक कुमार पर आरोप लगाया गया था कि उसने चुनाव के वक्त नामांकन पत्र में गलत जानकारी थी . दरअसल उनका मकान पंचायत की जमीन में अवैध रूप से बना है, जबकि इस बारे में उन्होंने जानकारी छिपा ली थी।
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निशांत कुमार यादव की कोर्ट में सरपंच पर लगे अवैध कब्जे के आरोप सिद्ध हुए। जिसके बाद सरपंच के खिलाफ हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 109 के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी तो डीसी ललित सिवाच ने गांव शहजादपुर के सरपंच दीपक को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के प्रावधान के मुताबिक बहुसंख्यक पंच को कार्यकारी सरपंच बनाने के आदेश जारी कर दिए . शिकायतकर्ता विनोद ने इस फैसले का स्वागत किया है .
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