चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी विभागाध्यक्षों और बोर्डों/निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिये हैं कि वे अपने-अपने संबंधित विभागों में एचसीएस (कार्यकारी शाखा) अधिकारियों की आवश्यकता का मूल्यांकन करें और अगले दस दिनों के भीतर सचिवालय की सेवा शाखा को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करें। किसी पोस्ट को जोडऩे या हटाने का प्रस्ताव पूरी तरह से स्पष्टीकरण और औचित्यों के साथ होना चाहिए।
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आज यहां एक पत्र में कहा गया है कि हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) नियम, 2008 के नियम 3(2) के अनुसार एचसीएस (कार्यकारी शाखा) कैडर के पदों की समीक्षा की जानी है। पिछली कैडर समीक्षा अक्तूबर, 2020 में आयोजित की गई थी। त्रैवार्षिक कैडर समीक्षा सरकार को कैडर से अनावश्यक पदों को खत्म करने और उन विभागों, बोर्डों और निगमों में अतिरिक्त पद बनाने का अवसर प्रदान करती है जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है।