अलख हरियाणा । मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना (kanyadan scheme haryana) के तहत जिन पात्र गरीब परिवारों की बेटियों की शादी गत वर्ष मई व जून माह में हुई थी और वे लाभार्थी कन्यादान के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सके,ऐसे लाभार्थी 31 मार्च 2023 तक कन्यादान राशि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यह जानकारी देते हुए जिला कल्याण अधिकारी श्वेता शर्मा ने बताया कि ऐसे पात्र लाभार्थियों को आवेदन के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता,अनुसूचित जातियां एवं पिछडे वर्ग कल्याण व अंत्योदय विभाग द्वारा एक और मौका दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पोर्टल में बदलाव के कारण जुलाई व अगस्त 2022 में पोर्टल बंद रहा था,जिससे मई व जून 2022 माह में आवेदक योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए थे
अब विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए शादी की तिथि के बाद छह माह की अवधि में शादी का पंजीकरण करवाना बेहद जरूरी है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को सरल पोर्टल की जगह shadi.edisha.gov.in पर शादी का पंजीकरण करवाने उपरांत आनलाईन आवेदन करना होगा।