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दिल्ली हाईकोर्ट से कांग्रेस को बड़ा झटका , IT फैसले में याचिका ख़ारिज , फ्रीज रहेंगे बैंक अकाउंट

नई दिल्ली। Delhi Highcourt ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए उनके बैंक अकाउंट अभी फ्रीज करने का फैसला किया है। कोर्ट ने टैक्स अधिकारियों द्वारा कांग्रेस के खिलाफ चार साल की अवधि के लिए टैक्स रिअसेसमेंट कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं।इसके साथ ही अब कांग्रेस के बैंक अकाउंट भी कोई फैसला आने तक फ्रीज रहेंगे।

बता दें कि इससे पहले भी हाईकोर्ट ने कांग्रेस की एक याचिका खारिज की थी, जिसमें पार्टी ने लगातार तीन वर्षों के लिए आयकर विभाग की कर पुनर्मूल्यांकन प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

 

टैक्स की जांच का है मामला
न्यायमूर्ति यशवन्त वर्मा और न्यायमूर्ति पुरूषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि एक और वर्ष के लिए टैक्स के पुनर्मूल्यांकन करने में हस्तक्षेप करने के लिए हम पहले भी इनकार कर चुके हैं और उस फैसले के खिलाफ याचिकाएं फिर खारिज की जाती हैं। मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है।

इससे पहले हाईकोर्ट ने बीते 20 मार्च को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कांग्रेस ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए आयकर विभाग द्वारा की गई टैक्स री-असेसमेंट प्रोसिडिंग के खिलाफ याचिका दायर की थी।

कांग्रेस नेता अजय माकन बोले
कांग्रेस नेता और कोषाध्यक्ष अजय माकन ने बताया था कि आयकर विभाग ने उनकी पार्टी के बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं युवा कांग्रेस का बैंक खाता भी फ्रीज कर दिया गया। माकन ने कहा था, ‘फिलहाल हमारे पास खर्च करने के लिए, बिजली बिल भरने के लिए, अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं हैं। सबकुछ प्रभावित हो रहा है। न सिर्फ न्याय यात्रा, बल्कि सभी राजनीतिक गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं। ’

 

 

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