Alakh Haryana – चरखी दादरी जिले के गांव हडोदी सरपंच अनिल हत्या मामले में गांव तिवाला, झरवाई, बिरही कलां, रानीला व किशनगढ़ जिला रोहतक निवासी 5 लोगों को न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा व दस हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर आरोपी को 6 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी।
बता दे कि अप्रेल 2018 में हड़ौदी के तत्तकालीन सरपंच अनिल ने गाड़ी लूटकर भाग रहे बदमाशों का पीछा किया था और बदमाश गांव में घूस गए थे जब अनिल ने अपनी गाड़ी गांव की गली में बदमाशों की गाड़ी के आगे लगाकर उनको पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने उनको गोली मार दी थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। बाढड़ा थाना पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई की शिकायत पर इस संबंध में केस दर्ज किया था और अब न्यायालय में मामले में हुई सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मामले को बहुत ही संगीन माना और दोषी की सजा में कोई नरमी नहीं बरतते हुए उम्र कैद की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है।