हरियाणा के हिसार जिले में एक युवती से रेप के मामले में अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुड़िया की गिरफ्तारी अब कभी भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है, जिससे उनकी गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया है।
पुलिस द्वारा लुक आउट नोटिस जारी, देवेंद्र बुड़िया गिरफ्तारी से बाहर
24 जनवरी को हिसार के आदमपुर थाने में रेप, अश्लील वीडियो बनाने, धमकी देने और जान से मारने की कोशिश करने के आरोप में देवेंद्र बुड़िया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने लुक आउट नोटिस जारी किया था, लेकिन अब तक बुड़िया गिरफ्तार नहीं हुए हैं।
बुड़िया पर गंभीर आरोप: जांच में सहयोग न देने और परिवार को धमकी देने का आरोप
पीड़िता के वकील ने दावा किया कि बुड़िया ने जांच में सहयोग नहीं किया और मोबाइल फोन को बरामद नहीं होने दिया। इसके अलावा, पीड़िता और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके आधार पर अदालत ने बुड़िया की जमानत याचिका खारिज की।
जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी की संभावना बढ़ी
देवेंद्र बुड़िया ने कई बार जमानत के लिए याचिका लगाई थी, लेकिन हर बार वह असफल रहे। उनके वकील ने इस मामले में बीमारी और सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की दलीलें दी थीं, लेकिन अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अब उनकी गिरफ्तारी की संभावना और बढ़ गई है। Devendra Budiya, Rape Case, Supreme Court, Hisar, Bishnoi Mahasabha