Hरियाणा सरकार राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। इसी क्रम में, हरियाणा महिला विकास निगम ने विधवा महिलाओं widow women of Haryana को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक विशेष योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत पात्र विधवा महिलाओं को ₹3 लाख तक का लोन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे अपना रोजगार स्थापित कर सकें। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वतंत्र बनाना है।
योजना की पात्रता और लाभ
1. लोन का 90% सरकार वहन करेगी
लोन लेने वाली महिलाओं को केवल 10% राशि स्वयं वहन करनी होगी। शेष 90% राशि बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।
2. ब्याज पर सब्सिडी
हरियाणा महिला विकास निगम बैंक द्वारा दिए गए लोन पर ब्याज का एक हिस्सा सब्सिडी के रूप में प्रदान करेगी।
- यह सब्सिडी अधिकतम ₹50,000 तक होगी।
- सब्सिडी 3 वर्षों तक लागू रहेगी, जिससे महिलाओं पर ब्याज का बोझ कम होगा।
किस प्रकार के व्यवसाय के लिए मिल सकता है लोन?
महिलाएं इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए लोन ले सकती हैं। जिला पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने बताया कि योजना के तहत निम्नलिखित व्यवसायों के लिए लोन लिया जा सकता है:
- बुटिक, सिलाई-कढ़ाई
- ऑटो और ई-रिक्शा
- मसाला/आचार और अन्य खाद्य प्रसंस्करण
- कैरी बैग निर्माण
- बेकरी और रेडीमेड गारमेंट्स निर्माण
- कंप्यूटर संबंधित वर्क्स
लोन से पहले महिलाओं को उनके व्यवसाय से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा ताकि वे अपने कौशल का बेहतर उपयोग करते हुए सफलतापूर्वक अपना व्यवसाय स्थापित कर सकें।
आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक महिलाएं हरियाणा महिला विकास निगम से संपर्क कर सकती हैं:
- पता: कमरा नंबर-52, तीसरी मंजिल, नई बिल्डिंग, मिनी सचिवालय, सेक्टर-1, पंचकूला
- फोन नंबर: 0172-2585271
यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक अहम कदम है।
Golden opportunity for widow women of Haryana: Loan up to Rs 3 lakh and business training" special scheme launched