चंडीगढ़ | हरियाणा सरकार ने युवाओं की मांग को स्वीकार करते हुए पुलिस भर्ती में तीन साल की छूट देने का ऐलान कर दिया है। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद हरियाणा पुलिस भर्ती के नए संशोधित नियमों को मंत्रिमंडल की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अब इन नियमों को कभी भी अधिसूचित किया जा सकता है। नियमों को अधिसूचित करने के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के पास 6,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा जाएगा। पिछले 3 साल से युवा इस भर्ती के इंतजार में है। युवाओं की तरफ से मांग उठाई जा रही थी कि उन्हें आवेदन में 3 साल की छूट दी जाए। सरकार ने युवाओं की इस मांग को स्वीकार कर लिया है।
युवाओं को मिली पुलिस भर्ती में 3 साल की छूट
आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पुलिस भर्ती में युवाओं को 3 साल के छूट देने के लिए मंजूरी दे दी है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष ने भी इस बारे में पुष्टि करते हुए बताया कि CET पास उम्मीदवारों ने उन्हें लिखित अथवा मौखिक में आग्रह देते हुए कहा था कि CET को हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं और कोरोना की वजह से पुलिस भर्ती नहीं हो पाई। ऐसे में उन्हें आयु में छूट मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं का यह प्रतिवेदन मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया था जिस पर सरकार ने मंजूरी दे दी है।
6000 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर होनी है भर्ती
अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्हें गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्यालय से एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार युवाओं को उम्र में 3 साल की छूट दी गई है। पर इस बात का ध्यान रहे कि यह एक बार के लिए ही है। हरियाणा पुलिस में पुरुष सिपाही के 5,000, महिला सिपाही के 1,000 पदों पर भर्ती की जानी है। ग्रुप सी के लिए सीईटी हो चुका है, इसलिए इस भर्ती में सिर्फ ग्रुप सी CET पास उम्मीदवार ही आवेदन के योग्य हैं। अभी तक ग्रुप सी का एक ही सीईटी हुआ है।
पुलिस भर्ती नियमों में संशोधन भी सीईटी की वजह से किया गया है। इसे मंत्रिमंडल ने अलग से मंजूरी दे दी है और संशोधित नियम अधिसूचित करने से पहले एलआर के पास भेजे गए हैं। एलआर से क्लीयर होते ही इन रूल्स को अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसी बीच उम्मीदवारों की उम्र में तीन साल की छूट देने की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विचार किया। उनके मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से भी उम्मीदवारों ने मिलकर आग्रह किया। इसके बाद, गृह विभाग से 3 साल की छूट देने के लिए अलग से अतिरिक्त प्रस्ताव मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए दिया था। गृह विभाग का छूट मिलने का प्रस्ताव मिलते ही सर्कुलेशन से मंत्रिमंडल ने इसकों मंजूरी दे दी।
कोविड- 19 महामारी के कारण दी जा रही छूट
अब जो मंजूरी दी गई है उसके अनुसार करेंट कैलेंडर ईयर (यानी चालू कैलेंडर वर्ष 2024) में सिपाही और सब इंस्पेक्टर के सीधी भर्ती के करेंट कैलेंडर ईयर में विज्ञापित पदों के लिए सभी कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा से ऊपर 3 साल की छूट दी जाती है। यह वन टाइम छूट कोविड- 19 महामारी के कारण दी जा रही है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने वीरवार को मंत्रिमंडल से मंजूर इस फैसले को पुलिस महानिदेशक और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव के पास भेज दिया है।
हरियाणा गृह विभाग के 08 मई 2017 को अधिसूचित पुलिस (नॉन गैजेटड एंड अन्य रैंक) सर्विस रूल्स के रूल नंबर 5 में उम्र का प्रावधान है ,लिखा है: सब इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए 21 से 27 वर्ष की उम्र और सिपाही पद पर सीधी भर्ती के लिए 18 से 25 वर्ष तक की उम्र के व्यक्ति ही नियुक्त हो पाएंगे। उम्र की गणना उस महीने के पहली तारीख को गिनी जाएगी, जिस महीने में आयोग या अन्य भर्ती एजेंसी आवेदन मांगेगी। इसका अर्थ यह हुआ है कि अगर फरवरी 2024 में आयोग सिपाही के पद विज्ञापित करता है तो उम्र की गणना 01 फरवरी 2024 के अनुसार होगी।
अब इस प्रकार रहेगी भर्ती के लिए उम्र
अब मंत्रिमंडल ने जो मंजूरी दी है। उसके अनुसार, सब इंस्पेक्टर के लिए उम्र 21 से 30 वर्ष हो जाएगी और सिपाही के लिए 18 से 28 वर्ष होगी, मगर यह उम्र केवल 2024 में विज्ञापित पदों के लिए ही होगी। हालांकि, अभी तक पुलिस ने सब इंस्पेक्टर पदों पर भर्ती करने का कोई निर्णय नहीं किया है मगर उम्मीदवारों की मांग है कि ग्रुप सी सीईटी हो चुका है इसलिए सब इंस्पेक्टर के पदों पर भी भर्ती की जानी चाहिए ताकि उन्हें भी उम्र का लाभ मिल पाये।