Haryana, हरियाणा सरकार ने सरकारी विभागों, बोर्डो, निगमों और प्राधिकरणों के लिए डिस्पोजल ऑफ रेंटेड गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पॉलिसी 2023 अधिसूचित की है, जिसमें कहा गया है कि 20 साल या उससे भी पहले किराए/पट्टे पर दी गईं संपत्तियां बेची जाएंगी।
मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा कि यह नीति 1 जून, 2001 से पहले पट्टे या किराए पर ली गई ऐसी सभी संपत्तियों के लिए प्रति भूमि पार्सल प्रति लाभार्थी 100 वर्ग गज तक की ‘संपत्ति पार्सल’ पर लागू होगी।
कौशल ने कहा कि सरकार ने नगरपालिका निकायों द्वारा दुकानों और घरों की बिक्री के लिए 1 जून, 2021 को एक नीति अधिसूचित की थी, जहां ऐसी संपत्ति का कब्जा 20 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए नगर निकायों या उसके पूर्ववर्ती निकायों के अलावा अन्य संस्थाओं के पास है।
जब यह नीति शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा लागू की जा रही थी, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ध्यान में लाया गया था कि बड़ी संख्या में संपत्तियां वास्तव में सरकार के अन्य विभागों, बोर्डो और निगमों के स्वामित्व में थीं और उन्हें निजी व्यक्तियों और संस्थाओं को किराए या पट्टे के आधार पर दी गई थीं।
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मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को कवर करते हुए व्यापक नीति बनाने के निर्देश दिए थे, ताकि किसी भी स्तर पर भ्रम की स्थिति पैदा न हो। नई नीति सरकार द्वारा तैयार की गई थी और कैबिनेट ने हाल ही में इसे मंजूरी दी थी।
मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस नीति के तहत आने वाले लोगों को नीति की अधिसूचना जारी होने के तीन महीने के भीतर आवेदन देना होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन, परिवहन और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों की भूमि पर यह नीति लागू नहीं होगी। कहा गया है कि शामलात भूमि, पंचायत भूमि, पंचायत समिति एवं जिला परिषद भूमि पर यह नीति लागू नहीं होगी।