अभियोजन पक्ष ने बृहस्पतिवार को बताया कि जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में दोनों दोषियों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शिकायत में आरोप लगाया गया था कि दोनों आरोपी किशोरी को सुनसान जगह पर ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। किशोरी ने घर लौट कर घटना के बारे में परिवार को बताया और महिला थाने में शिकायत दर्ज करायी।
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अभियोजन पक्ष ने बताया कि पीड़िता की शिकायत के आधार पर दीपक और राहुल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की अपहरण, बंधक बनाने, सामूहिक दुष्कर्म करने से जुड़ी धाराओं और पॉक्सो कानून के प्रावधान के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. चंद्रहास ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दीपक और राहुल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा बृहस्पतिवार को सुनायी।
Haryana, हरियाणा के जींद में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी दो लोगों को आजीवन कारावास तथा 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर चंद्रहास की अदालत ने दी है।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि एक नाबालिग लड़की ने पांच जून, 2019 को महिला थाने को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उसके पड़ोसी दीपक और राहुल आधी रात को उसके घर में घुस आए और उसका अपहरण कर लिया।