Haryana, हरियाणा सरकार ने कुंवारों को पेंशन देने का फैसला किया है. सरकार ने योजना के साथ-साथ कुछ शर्तें और नियम भी लागू कर दिए है। अब सरकार की इस योजना का लाभ लेने से पहले कुंवारों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।
हरियाणा सरकार द्वारा कुंवारों की पेंशन योजना के नियम और शर्तें सुर्खियों में है। बता दें कि हरियाणा सरकार 45 से 60 साल तक के कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान कर चुकी है।
हरियाणा में 71 हजार कुंवारों को पेंशन का लाभ मिलेगा। शर्त ये है कि लाभार्थी की सालाना आय 1 लाख 80 हजार तक हो और वो 40 से 60 साल की आयु के दायरे में आता हो।
इन शर्तों को पूरा करने वाले अविवाहित पुरुषों को 2750 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। योजना के तहत वित्तीय सहायता की मासिक दर “निराश्रित महिलाओं और विधवाओं को वित्तीय सहायता योजना” के तहत प्रदान की जाने वाली दर के समान होगी। जो वर्तमान में 2750 रुपए प्रति माह है।
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योजना के तहत वित्तीय सहायता लाभार्थी की आयु 60 वर्ष होने तक प्रदान की जाएगी. इसके बाद, वह पात्रता के अधीन वृद्धावस्था सम्मान भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा. यदि लाभार्थी पहले से ही किसी सरकारी/स्वायत्त निकाय से कोई अन्य पेंशन/वित्तीय सहायता/वार्षिक प्राप्त कर रहा है, तो उसे वित्तीय सहायता प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।