हरियाणा के ग्रेजुएट युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। लंबे समय से विवादों में फंसी पीजीटी (कंप्यूटर साइंस) भर्ती प्रक्रिया को लेकर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अहम निर्देश जारी किए हैं।
क्या है मामला?
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हरियाणा सरकार ने 24 जून 2023 को दो विज्ञापन जारी किए थे:
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मेवात कैडर
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हरियाणा राज्य कैडर
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इन पदों पर आवेदन के लिए बीएससी, बीई, बीटेक जैसी स्नातक डिग्री को पात्रता माना गया था।
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लेकिन इन विज्ञापनों को लेकर विवाद हुआ और कई याचिकाएं कोर्ट में पहुंचीं, जिसके चलते 13 दिसंबर 2023 को कोर्ट ने भर्ती पर रोक लगा दी थी।
अब क्या कहा कोर्ट ने?
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जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मीनाक्षी आई मेहता की खंडपीठ ने कहा:
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जब तक अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक 2012 के नियमों के अनुसार योग्य अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में भाग लेने दिया जाए।
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भर्ती पर पूर्ण रोक हटाई गई है, लेकिन अंतिम चयन कोर्ट के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा।
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यदि बाद में कोर्ट यह पाता है कि योग्यता मानक उचित नहीं थे, तो चयन रद्द भी किया जा सकता है।
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किसे मिला लाभ?
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उन हज़ारों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जिन्होंने 2012 के नियमों के तहत आवेदन किया था और जिनकी पात्रता को लेकर असमंजस बना हुआ था।
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अब वे साक्षात्कार और अन्य चयन प्रक्रियाओं में भाग ले सकते हैं।
यह आदेश हरियाणा के उन शिक्षित युवाओं के लिए आशा की किरण है जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहे थे। हालांकि अंतिम नियुक्ति कोर्ट के निर्णय पर निर्भर करेगी, लेकिन फिलहाल उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने का मौका मिल गया है। PGT Recruitment, Haryana Jobs, Computer Science Teacher, High Court Order, Education News