चंडीगढ़, 6 दिसंबर: हरियाणा पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले फर्जी ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य में अवैध इमीग्रेशन के मामलों में कमी लाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना लागू की गई है। पुलिस ने 2024 में अक्टूबर माह तक 578 मामले दर्ज किए हैं, जो 2023 के समान समय अवधि में दर्ज 650 मामलों से कम हैं।
फर्जीवाड़े के खिलाफ पुलिस का अभियान
पुलिस महानिदेशक (DGP) शत्रुजीत कपूर ने बताया कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में फर्जी ट्रैवल एजेंटों और अवैध इमीग्रेशन से संबंधित कुल 2606 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से सबसे अधिक मामले करनाल (658) में दर्ज किए गए, इसके बाद कुरुक्षेत्र (574), अंबाला (457), कैथल (256), यमुनानगर (217), और पानीपत (106) में दर्ज हुए।
नए कानून और सख्त प्रावधान
हरियाणा सरकार ने “हरियाणा रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ट्रैवल एजेंसिज एक्ट-2024” को लागू किया है। इस कानून के तहत फर्जी ट्रैवल एजेंटों की संपत्ति जब्त करने और सख्त दंड का प्रावधान किया गया है। अप्रैल 2023 में गठित विशेष जांच टीम (SIT) ने 1245 मामलों में जांच की है और अब तक 1014 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
फर्जीवाड़े के तौर-तरीके
फर्जी ट्रैवल एजेंट बेरोजगार युवाओं को वीजा, नौकरी और विदेश भेजने के नाम पर धोखा देते हैं। कई मामलों में नकली दस्तावेज, फर्जी वीजा, और नकली नौकरी प्रस्तावों का सहारा लिया जाता है। वीजा अस्वीकृत होने पर लोगों को “डंकी रूट” जैसे अवैध मार्गों से भेजने की सलाह दी जाती है।
हेल्पलाइन नंबर और जागरूकता अभियान
अवैध इमीग्रेशन की शिकायतों के लिए पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर 8053003400 जारी किया है। साथ ही अधिकृत और अनाधिकृत ट्रैवल एजेंटों की सूची हरियाणा पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (haryanapolice.gov.in) पर उपलब्ध कराई गई है।
डीजीपी की अपील
डीजीपी कपूर ने जनता से अपील की है कि वे किसी भी ट्रैवल एजेंट पर विश्वास करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के धोखे का शिकार होता है, तो तुरंत पुलिस थाने या हेल्पलाइन पर संपर्क करें।
हरियाणा पुलिस की इस सख्त कार्रवाई से राज्य में अवैध इमीग्रेशन के मामलों में कमी आई है। पुलिस का यह कदम लोगों को जागरूक करने और धोखाधड़ी को रोकने की दिशा में अहम साबित हो रहा है।