Haryana, झज्जर में प्रापर्टी डीलर द्वारा एक नाबालिग से रेप करने के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी प्रापर्टी डीलर ने 2019 में पानी देने आई नाबालिग से जबरदस्ती दुष्कर्म किया था और उसके बाद कई साल तक उसके साथ रेप किया।
आरोपी की इस हरकत का खुलासा तब हुआ जब नाबालिक के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। वारदात को अंजाम देने वाले सीएम के गांव निवासी आरोपी प्रॉपर्टी डीलर को 1 लाख 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
एडिशनल सेशन जज हेमराज की कोर्ट ने प्रॉपर्टी डीलर अजय सिंह नेहरा उर्फ मोनू को पोस्को एक्ट में आजीवन कठोर कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा का प्रावधान किया गया है।
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वहीं धमकी देने की धारा 506 आइपीसी में एक साल की सजा व 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2019 में वह अजय सिंह नेहरा को पानी देने के लिए गई, तभी ऑफिस में मौजूद एक व्यक्ति को उसने बाहर भेज दिया।
इसके बाद पीड़िता को कमरे में बुलाकर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। साथ ही धमकी दी कि अगर किसी को इस बारे में बताया तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा।