चण्डीगढ। हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग ने झज्जर के बादली के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के तत्कालीन ब्रांच प्रबंधक संजीव किशोर रोहतगी पर अधिसूचित सेवा निर्धारित समयावधि में न देने पर 3 हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना राज्य खजाना में जमा कराना होगा और जमा करवाए गए जुर्माना की चालान रसीद आयोग को आदेशो के 30 दिनों के भीतर सौंपनी होगी अन्यथा जुर्माना जमा न करवाने की दशा में कानूनन अनुसार रिकवरी की जाएगी।
इस संबंध में जानकारी देते हुए हरियाणा सेवा का अधिकार आयोग के एक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग के मुख्य आयुक्त श्री टी.सी. गुप्ता ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया और इस मामले के निपटान के लिए गत 10 अप्रैल को एक सुनवाई की। इस सुनवाई में डॉ. जितेंद्र मलिक, उपमंडल अधिकारी-सह-डीओ, पशुपालन एवं डेयरी, झज्जर, हरियाणा, अमनप्रीत बख्शी, शाखा प्रबंधक, पीएनबी- बादली, झज्जर, हरियाणा और संजीव किशोर रोहतगी, पूर्व शाखा प्रबंधक, (सेवानिवृत्त), पीएनबी-बादली, झज्जर, हरियाणा तथा आवेदक श्रीमती शकुंतला शामिल हुए।
सुनवाई के दौरान संजीव किशोर रोहतगी ने कहा कि 21.04.2022 को ऋण की ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी मिलने के बाद, 24.04.2022 को खरीदारी भी की गई और जब ग्राहक वितरण के लिए आया, तो पाया गया कि आवेदक का सिबिल स्कोर संतोषजनक नहीं था, इसलिए भुगतान नहीं किया गया। यह बात वर्तमान शाखा प्रबंधक अमनप्रीत ने भी दोहराई।
उन्होंने आगे कहा कि वितरण न होने का कारण केवल संजीव किशोर रोहतागी द्वारा ही बताया जा सकता है। जब बैंक अधिकारियों से पूछा गया कि उन्होंने ऋण स्वीकृत करने से पहले सिबिल स्कोर की जांच क्यों नहीं की, तो उन्होंने कहा कि वे सरकार की योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए ऋणों की ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी देते हैं और इन चीजों की जांच तभी की जाती है जब मामले सामने आते हैं।
आयोग ने इस मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। जब कोई मामला बैंक को प्रायोजित किया जाता है, तो ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी देने से पहले आवेदन की प्रारंभिक जांच करना बैंक का कर्तव्य है। इस प्रारंभिक जांच में यह शामिल है कि क्या ग्राहक डिफॉल्टर है, क्या ग्राहक का सिबिल स्कोर संतोषजनक है और बैंक के दिशानिर्देशों को पूरा करता है या नहीं और बैंक के निर्देशों के अनुसार अन्य चीजें शामिल हैं।
आयोग का मानना है कि यदि बैंक ने ‘सैद्धांतिक’ मंजूरी देने से पहले प्रारंभिक चरण में ही इसे देख लिया होता, तो गरीब आवेदक को इन सभी गतिविधियों को करने में होने वाली परेशानी और समय की बर्बादी से बचाया जा सकता था और खरीदारी पर खर्च होने वाले पैसे भी बचाए जा सकते थे। इसलिए, संजीव किशोर रोहतगी को समय पर अधिसूचित सेवा की डिलीवरी न करने का दोषी पाते हुए, आयोग ने 3 हजार रूपए जुर्माना लगाया है।