High Court : High Court ने जेलों की सुरक्षा को लेकर पंजाब सरकार को फटकार लगते हुए इस मामले में हरियाणा से सीख लेने को कहा है। जेलों से उगाही की कॉल, मोबाइल बरामदगी व ऐसे मामलों में दर्ज की गई एफआईआर का ब्योरा पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब व यूटी प्रशासन को 30 अप्रैल तक सौंपने का आदेश दिया है।
सोमवार को हाईकोर्ट ने जेलों को लेकर आंकड़ों पर जवाब मांगा तो पंजाब सरकार व अन्य पक्षों ने इसके लिए समय देने की अपील की। हाईकोर्ट ने कहा कि आखिर क्यों जेलों से उगाही की कॉल कम नहीं हो रही हैं, क्या अभी भी जेलों से उगाही और फिरौती का रैकेट चल रहा है। पंजाब सरकार इन मामलों के आंकड़े उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह सीधे तौर पर सुरक्षा में चूक का मामला बनता है। हरियाणा में ऐसा नहीं होता है। आप हरियाणा से क्यों नहीं सीख लेते कि जेलों को कैसे सुरक्षित रखना है। हाईकोर्ट ने अब हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ को आदेश दिया है कि अगली सुनवाई पर बताया जाए कि जिलों में मोबाइल फोन मिलने के कितने मामला सामने आए हैं, इन मामलों में क्या कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही यह भी बताया जाए कि जेलों से उगाही या फिरौती के कितने मामले सामने आए हैं, इनमें क्या कार्रवाई हुई और वर्तमान स्थिति क्या है।