हाइलाइट्स
- लाल डोरे के बाहर मकानों के लिए मालिकाना हक का विधेयक पेश।
- शिकायत निवारण में तेजी, 9 शिकायतों का समाधान मौके पर।
- बिजली और भूमि विवादों पर सख्त निर्देश।
चंडीगढ़, 20 दिसंबर: हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरे के बाहर 20 वर्ष पुराने मकानों को मालिकाना हक देने के लिए विधानसभा सत्र में एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश किया है। प्रदेश के विकास एवं पंचायत तथा खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने इस बात की जानकारी दी।
मुख्य प्रावधान
मंत्री ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब या फिरनी से अलग जमीन पर 100 से 500 गज के दायरे में बने 20 साल पुराने मकानों के लिए सरकार ने मालिकाना हक देने का निर्णय लिया है। यह हक कलैक्टर रेट पर दिया जाएगा। यह कदम ग्रामीण आबादी को संपत्ति के अधिकार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
मासिक बैठक में निपटीं 9 शिकायतें
रोहतक में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने कुल 16 शिकायतों में से 9 का मौके पर निपटारा किया। शेष शिकायतों पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
महत्वपूर्ण निर्देश
- व्यक्तिगत मीटर की व्यवस्था: एक शिकायत के संदर्भ में उपायुक्त, नगर निगम आयुक्त, और बिजली विभाग के अधिकारियों को समिति बनाकर निवासियों को व्यक्तिगत बिजली मीटर लगवाने के निर्देश दिए गए।
- ओमेक्स सिटी का बकाया भुगतान: ओमेक्स सिटी को एक माह के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया।
- ग्राम पंचायत की भूमि की जांच: राजस्व विभाग को गांवों में अस्पताल और पॉवर हाउस के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई जमीन की जांच कर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
मंत्री का बयान
मंत्री ने कहा कि सरकार जनहित के मुद्दों को प्राथमिकता दे रही है और इस दिशा में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
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