पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने आगामी 21 दिसंबर को पांच नगर निगमों, 41 नगर कौंसिलों के सामान्य और उपचुनावों, तथा कुछ वार्डों में उपचुनावों के मद्देनजर राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है।
सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में अवकाश
आयोग के प्रवक्ता ने बताया कि चुनाव वाले क्षेत्रों के सभी सरकारी कार्यालय 21 दिसंबर को बंद रहेंगे। जिन सरकारी कर्मचारियों और वर्कर्स का नाम इन क्षेत्रों के वोटर लिस्ट में है, लेकिन वे अन्य स्थानों पर कार्यरत हैं, उन्हें भी नियमों के तहत विशेष अवकाश प्रदान किया जाएगा।
चुनाव वाले स्कूलों में छुट्टी
चुनाव प्रक्रिया के लिए उपयोग होने वाली स्कूल भवनों में भी इस दिन अवकाश घोषित किया गया है।
दुकानों और फैक्ट्रियों के लिए ‘क्लोज डे’
नगर निगम चुनाव वाले क्षेत्रों में पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टॅब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट, 1948 के प्रावधानों के तहत दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक संस्थानों को 21 दिसंबर को बंद रखा जाएगा, ताकि उनके कर्मचारी अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।
ड्राई डे की घोषणा
जिन क्षेत्रों में नगर निगम और कौंसिल चुनाव हो रहे हैं, वहां 21 दिसंबर को ‘ड्राई डे’ घोषित किया गया है।
परीक्षाएं स्थगित
गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, अमृतसर; पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला; और पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ने भी 21 दिसंबर को होने वाली अपनी सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। नई तिथियों की घोषणा जल्द की जाएगी।
चुनाव आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। Municipal Corporation and Council elections in Punjab: Declaration of government holiday and dry day on 21st December