ALAKH HARYANA हरियाणा सरकार ने नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए बड़ी घोषणा करते हुए एक नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू करने का फैसला किया है। इस नई पॉलिसी के तहत नर्सिंग ऑफिसर्स अब अपनी पसंद के विभाग में पोस्टिंग ले सकेंगे। यह पॉलिसी राज्य की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी की तर्ज पर तैयार की गई है, जिससे लगभग 1,400 नर्सिंग ऑफिसर्स को लाभ होगा।
पॉलिसी की मुख्य विशेषताएं
पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (UHSR) ने नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए इस नई ट्रांसफर पॉलिसी को लॉन्च किया है। इसके तहत विभागों को बड़ी और छोटी इकाइयों में बांटा जाएगा।
- विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त अंक: तलाकशुदा, विधवा, अविवाहित या दिव्यांग नर्सिंग ऑफिसर्स को 80 अतिरिक्त अंक प्रदान किए जाएंगे।
- पुरानी प्रणाली की समाप्ति: पहले ट्रांसफर विभाग की मांग के आधार पर किए जाते थे, जिससे कई परेशानियां उत्पन्न होती थीं। नई पॉलिसी इन समस्याओं को खत्म करने के लिए लाई गई है।
- कुलपति का बयान: विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एच.के. अग्रवाल के अनुसार, यह पॉलिसी एक अभियान के रूप में लागू की जा रही है, जो नर्सिंग ऑफिसर्स को अधिक पारदर्शिता और सहूलियत प्रदान करेगी।
पॉलिसी का लाभ और कार्यान्वयन
इस नई पॉलिसी के माध्यम से वार्षिक ट्रांसफर अभियान की शुरुआत की जाएगी।
- लाभार्थी: पॉलिसी का सीधा लाभ PGIMS रोहतक और अन्य संबद्ध संस्थानों के लगभग 1,400 नर्सिंग ऑफिसर्स को होगा।
- लागू होने की तिथि: यह पॉलिसी जनवरी 2025 से लागू होगी।
- जोनल कार्यकाल: नर्सिंग ऑफिसर्स को एक ही जोन में कम से कम 3 साल तक काम करना होगा, जिसके बाद वे ट्रांसफर के लिए पात्र होंगे।
- विशेष परिस्थितियां: प्रमोशन, मरीज देखभाल, या भर्ती की स्थिति में कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है।
नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए नई संभावनाएं
नई ट्रांसफर पॉलिसी के जरिए नर्सिंग ऑफिसर्स को अलग-अलग विभागों में काम करने का मौका मिलेगा। इससे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर संतुष्टि में सुधार होगा। साथ ही, विभागीय व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी।