रोहतक 19 सितंबर फसल अवशेष प्रबंधन स्कीम (Crop Residue Management Scheme) के तहत लाल व पीला जोन गांव के किसान कृषि उपकरण अनुदान (Farmer Farm Equipment Grant) पर प्राप्त करने के लिए 25 सितंबर 2021 तक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि लाल व पीला जोन गांव के किसान जो किसी कारण से आवेदन नहीं कर पाए थे, वे अनुदान हेतू www.agriharyanacrm.com पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
अनुसूचित जाति के किसान व्यक्तिगत व कस्टम हायरिंग सैन्टर श्रेणी करें आवदेन
इसके साथ उन्होंने बताया कि रोहतक जिले के अनुसूचित जाति के किसान (Scheduled Caste Farmers) भी व्यक्तिगत व कस्टम हायरिंग सैन्टर श्रेणी (Personal & Custom Hiring Center Category)में आवेदन कर सकते हैं। कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। इसी तरह से किसानों की सहकारी समिति, एफपीओ, पंजीकृत किसान समिति तथा पंचायत द्वारा कस्टम हायरिंग सेन्टर स्थापित करने पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि चयन उपरांत किसान सूचिबद्घ कृषि यंत्र निर्माताओं से मोल-भाव कर अपनी पसंद के निर्माता से खरीद सकते हैं, जिनकी सूचि विभागीय पोर्टल पर agriharyanacrm.com पर उपलब्ध है।
सहायक कृषि अभियंता विजय कुमार कुंडू ने बताया है कि रोहतक जिले के रेड ज़ोन के गाँव (मदीना कोर्सान) एवं येल्लो ज़ोन के गाँव (बहल्बा, भराण, फरमाना बादशाहपुर, गिरावड, खरकडा, सीसर खास, भालोठ, कबूलपुर, काहनी 7,1/2 बिस्वा, सांघी, गरावठी, खरक जाटान, नांदल, बनियानी, कलानौर कलां, सुंडाना, बसाना) के आवेदन के इच्छुक किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते है ढ्ढ साथ ही जिले के सभी गाँवो के अनुसूचित जाती के किसान भी व्यक्तिगत एवं कस्टम हायरिंग श्रेणी में आवेदन कर सकते है। इस स्कीम के तहत अनुदान देने के लिए सारी प्रक्रिया का संचालन जिला स्तरीय कमेटी द्वारा किया जाएगा, जिसके चेयरमैन उपायुक्त रोहतक हैं। किसान अधिक जानकारी के लिए विभाग की उक्त वेबसाइट पर अथवा उप कृषि निदेशक, रोहतक तथा सहायक कृषि अभियंता, रोहतक के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते हैं।