Alakh haryana || charkhi dadri पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के मद्देनजर जिला में मतगणना को लेकर 27 नवंबर को ड्राई-डे रहेगा और शराब की बिक्री भी बंद रहेगी। इस दौरान किसी भी स्थान पर जैसे होटल, दुकान आदि पर शराब या अन्य मादक पदार्थों की बिक्री नहीं की जा सकती।जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त प्रीति ने आज लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 सी के तहत ये आदेश जारी करते हुए जिला में तैनात आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे मतगणना के दिन 27 नवंबर को शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। इसके लिए विशेष निरीक्षण टीमों का गठन करके विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण किया जाए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 सी की ओर ध्यान दिलाते हुए उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी शराब की बिक्री या होटलों में वितरण पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है।
उन्होंने कहा कि इन आदेशों का उल्लंघन करते पाये जाने पर दोषी को 6 महीने तक का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं। दोषी के पास से पकड़ी गई अवैध शराब या मादक पदार्थ को भी तत्काल जब्त कर लिया जायेगा।