Alakh Haryana हरियाणा सरकार ने थैलेसीमिया और हीमोफीलिया जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों के लिए बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ऐसे मरीजों को 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन उन मरीजों को मिलेगी जिनके परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा के मूल निवासी हैं।
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Toggleपेंशन की पात्रता और शर्तें:
- आय सीमा: मरीज के परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- उम्र सीमा: पेंशन का लाभ केवल 18 साल या उससे अधिक आयु के मरीजों को मिलेगा।
- निवास: मरीज को हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए और पिछले तीन साल से हरियाणा में रह रहा होना चाहिए।
- दिव्यांगता श्रेणी: थैलेसीमिया और हीमोफीलिया मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है।
आर्थिक प्रभाव:
- हरियाणा में थैलेसीमिया के 1300 और हीमोफीलिया के 783 मरीज हैं।
- इन 2083 मरीजों को सालाना लगभग 7.5 करोड़ रुपये की पेंशन दी जाएगी।
पृष्ठभूमि:
- जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना को मंजूरी दी गई थी।
- अब सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा “हरियाणा दिव्यांग पेंशन नियम-2016” में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है।
यह कदम उन परिवारों के लिए एक राहत साबित होगा जो इन बीमारियों का इलाज कराने में आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सरकार का यह निर्णय स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।