राजस्थान के जोधपुर शहर में रहने वाले कई पाकिस्तानी नागरिकों को भारत सरकार ने 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया है। ये निर्देश उन पाक नागरिकों के लिए हैं जिनका वीजा समाप्त हो चुका है या जिन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) के लिए आवेदन नहीं किया है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर देश छोड़ना अनिवार्य होगा।
20 हजार में से अधिकांश के पास वैध कागजात
जोधपुर में फिलहाल करीब 20 हजार पाकिस्तानी नागरिक रह रहे हैं। इनमें से लगभग 14 हजार नागरिकों के पास लॉन्ग टर्म वीजा (LTV) है या उनका आवेदन प्रक्रिया में है। बाकी लगभग 6 हजार में से कुछ को भारतीय नागरिकता मिल चुकी है और कई नागरिकता के लिए आवेदन कर चुके हैं। यानी बड़ी संख्या में लोग भारत में वैध तरीके से रह रहे हैं।
केवल 23 नागरिकों ने वापसी की अनुमति ली
जोधपुर के विदेशी पंजीकरण अधिकारी (FRO) ने जानकारी दी कि 25 अप्रैल तक मात्र 23 पाकिस्तानी नागरिकों ने अटारी बॉर्डर से पाकिस्तान लौटने के लिए अनुमति ली है। इसका मतलब यह है कि देश छोड़ने के आदेश का पालन करने वालों की संख्या बेहद कम है।
किन्हें छोड़ना होगा भारत?
यह आदेश उन पाकिस्तानी नागरिकों पर लागू होता है जो धार्मिक वीजा, विजिट वीजा या अन्य वीजा पर भारत आए थे और अब जिनके पास भारत में रहने का वैध दस्तावेज नहीं है। जिनका वीजा समाप्त हो चुका है और जिन्होंने लॉन्ग टर्म वीजा के लिए आवेदन नहीं किया है, उन्हें तुरंत देश छोड़ना होगा।
Rajasthan News, Pakistani Nationals, Jodhpur, Visa Expiry, India Pakistan