भिवानी, 29 सितम्बर। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सरकार द्वारा ई-श्रम पोर्टल (ईश्रमडॉटजीओवीडॉटईन)शुरू किया गया है। इस पोर्टल पर 18 से 59 आयु वर्ष तक के छोटे श्रमिक अपना नि:शुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। सरकार द्वारा समय-समय पर दी जाने वाली सहायता राशि सीधे तौर पर श्रमिक के खाते में यूनिक आईडी के माध्यम से मिलेगी।
ये जानकारी देते हुए सहायक श्रम आयुक्त राजीव यादव ने बताया कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र के कामगार मजदूरों का राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इस डाटाबेस को असंगठित श्रमिकों के लिए लाभकारी योजनाओं हेतू प्रयोग में लाएगी। छोटे किसान, कृषि श्रमिक, पशुपालक, ईंट-भ_ो पर कार्य करने वाले श्रमिक, निर्माण संबंधित श्रमिक, फेरी वाले श्रमिक, घरों में काम करने वाले, ऑटो रिक्शा चालक, मनरेगा, दुध विके्रता एवं अन्य किसी कार्य से जुड़े श्रमिक जिनका ईएसआई/पीएफ कटौती न होती हो, आयकर दाता न हो, राष्ट्रीय पैंशन स्कीम के सदस्य न हो वे सभी श्रमिक पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते है।
उन्होंने बताया कि योजना से असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा व अन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सकेंगा। इससे मजदूरों के असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में मुवमेंट के साथ-साथ उनके धंधे व स्किल डेवलपमेंट इत्यादि बारे जानकारी मिलेगी। इसके साथ-साथ प्रवासी मजदूरों के प्रवास को चिन्हित करके उन्हें रोजगार के अवसर देने में भी मदद मिलेगी। योजना के तहत पंजीकृत मजदूर पीएम सुरक्षा योजना का लाभ भी ले सकेंगे। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन होने उपरांत श्रमिक का दुर्घटना बीमा भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पोर्टल पर पंजीकरण करवाने के लिए असंगठित श्रमकार का आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या तथा एक वैध मोबाईल नंबर होना जरूरी है।