हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश की गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन को भी सोलर पम्प अनुदान पर दिए जायेंगे।इस बारे में जानकारी देते हुए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि इसके लिए 14 नवम्बर 2023 तक आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 एच0पी0 से 10 एच0पी0 तक के सौर ऊर्जा पम्प पर 75 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में एक अहम पहल की है, जो राज्य के किसानों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अब तक 64,902 सौर ऊर्जा पम्प लगाए जा चुके हैं और 26,798 पंपों की स्थापना का कार्य चल रहा है। हरियाणा इस योजना को क्रियान्वित करने में देश में द्वितीय स्थान पर है तथा विभाग द्वारा वित वर्ष 2023-24 में 70,000 पम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि 1 एच.पी. से 10 एच.पी. तक के वर्ष 2019-2021 के लंबित इलैक्ट्रिक ट्यूबवेल कनेक्शन भी सोलर पर दिए जाएंगें। इसके अलावा गौशालाओं और वाटर यूजर एसोसिएशन, सामूहिक सिंचाई सिस्टम को भी सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे।
इस चरण में इच्छुक किसानों से 7 नवंबर 2023 तक saralharyana.gov.in पोर्टल पर आवेदन मांगे गए थे जिसकी अंतिम तिथि बढ़ाकर 14 नवंबर 2023 कर दी है।
किसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए किसान अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं कार्यालय के दूरभाष न. 0172-3504085 पर प्रात 9ः00 से 5ः00 सांय बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।