हरियाणा। खेल मंत्री संदीप सिंह को लेकर सुर्ख़ियों में रहने वाली महिला कोच पर खेल विभाग ने सख्त कदम उठाया है। दरअसल महिला कोच ने सीएम को लेकर गलत बयानबाजी की थी जिसके बाद इसकी वीडियो सोसाइल मीडिया पर वायरल कर दी थी। इसी के तहत खेल विभाग ने महिला कोच पर बड़ी कारवाही करने के आदेश देते हुए 45 दिन के अंदर बयान को लेकर महिला कोच से जवाब माँगा है। अगर महिला कोच ने अपने बयान को लेकर सही जवाब नहीं दिया तो महिला कोच पर खेल विभाग निष्काषन करते हुए सख्त कदम उठायेगा ।
हरियाणा के खेल विभाग ने मीडिया में सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बयानबाजी के लिए जूनियर महिला कोच के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।
दरअसल खेल विभाग के द्वारा महिला कोच को जानकारी दी गई कि जिला खेल अधिकारी ने 11 अगस्त 2023 को रिपोर्ट दी थी कि उनके द्वारा एक मीडिया बाइट में सीएम के लिए ‘घटिया’ और ‘गिरा हुआ’ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। इसके बाद इस बाइट को सोशल मीडिया पर भी डाला दिया गया। महिला कोच ने सीएम खट्टर के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए सीएम के सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। खेल विभाग के अनुसार उनका ये व्यवहार प्रदर्शित करता है की वो एक गैर-जिम्मेदार और लापरवाह कोच हैं।
खेल विभाग ने महिला कोच के खिलाफ निलंबन के बाद अब परमानेंट बर्खास्तगी की प्रक्रिया करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके बाद सस्पेंड चल रही महिला कोच को टेंपरेरी टर्मिनेट किया जा सकता है। महिला कोच को अब इस पूरे मामले पर 45 दिन के अंदर जवाब देना होगा। इस समय सीमा में अगर उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो महिला कोच पर आगे की कार्रवाई शुरू होगी।
राज्य के खेल विभाग के निदेशक यशेंद्र सिंह द्वारा दस्तखत की गई इस चार्जशीट के मुताबिक हरियाणा सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम 2016 के नियम 7 के तहत 6 सजाओं के लिए आरोप पत्र जारी किया है। सजाओं में सेवा से बर्खास्तगी, सेवा से निष्कासन, अनिवार्य सेवानिवृत्ति, कम वेतन संरचना में कटौती, पदोन्नति रोकना और वेतन वृद्धि रोकने को शामिल किया गया है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि कोच का गंभीर दुर्व्यवहार उसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है।