हरियाणा के रेवाड़ी जिले में एक निजी स्कूल की महिला शिक्षिका के खिलाफ एक नाबालिग छात्र के यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। छात्र के परिजनों की शिकायत पर धारूहेड़ा पुलिस ने शिक्षिका के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोपी शिक्षिका फिलहाल फरार है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
विश्वास का दुरुपयोग: छात्र को बहाने से बुलाने का आरोप
शिकायत के अनुसार, आरोपी महिला शिक्षिका, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष है, ने 16 वर्षीय छात्र को निजी कोचिंग और अतिरिक्त पढ़ाई के नाम पर बार-बार अपने संपर्क में लिया। परिजनों का आरोप है कि शिक्षिका ने इस दौरान नाबालिग छात्र के साथ अनुचित संबंध बनाए और उसे विभिन्न स्थानों पर भी ले जाया गया।
पति की आपत्ति के बाद घर से अलग हो गई शिक्षिका
घटना की जानकारी शिक्षिका के पति को भी लगी, जिसने उसे इस व्यवहार से रोकने का प्रयास किया। लेकिन कथित रूप से आरोपी महिला ने पति की बात न मानते हुए उससे अलग रहना शुरू कर दिया। इसके बाद पति ने छात्र के परिवार को घटना की जानकारी दी।
छात्र के बयान के आधार पर दर्ज हुआ केस
छात्र से बात करने के बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए धारूहेड़ा पुलिस ने 13 मार्च को केस दर्ज किया। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और छात्र का बयान भी नियमानुसार दर्ज किया गया है।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज, आरोपी की तलाश जारी
आरोपी शिक्षिका ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। इसके बावजूद आरोपी अभी तक पुलिस गिरफ्त में नहीं आई है। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।
-
#RewariNews
-
#POCSOCase
-
#TeacherStudentAbuse
-
#ChildRights
-
#HaryanaCrime