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भारत सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी , खराब फल का करवाएं इंश्योरेंस, ऐसे करें आवेदन

नई दिल्ली। भारत सरकार ने किसानों को बड़ी खुशखबरी देते हुए एक नई स्कीम जारी की है। इन स्कीम में से एक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। यह एक तरह से इंश्योरेंस है। अगर प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों की फसल खराब हो जाती है तब सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। चलिए इस स्कीम के बारे में जानते हैं।

जैसा की आप जानते हैं कि कोई भी प्राकृतिक आपदा कभी भी बता कर नहीं आती है। ऐसे में कई बार हमने सूना होगा कि ज्यादा बारिश या फिर कम बारिश की वजह से फसल खराब हो जाती है। फसल के खराब होने की वजह से किसानों को वित्तीय नुकसान होता है। इन नुकसान को कम करने के लिए अब किसान फसल बीमा करवा सकते हैं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में
केंद्र सरकार ने किसानों के लिए पीएम फसल बीमा स्कीम शुरू की है। इस स्कीम में किसान को फसल पर बीमा कवर दिया जाता है। इस स्कीम का लाभ पाने के लिए किसानों तो इंश्योरेंस प्रीमियम का केवल 50 फीसदी हिस्सा देना होता है। बाकी बचा 50 फीसदी हिस्सा केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है।इस योजना में रबी फसलों पर बीमा कवर का प्रीमियम 1.5 फीसदी है। इसमें से किसान को केवल 0य75 फीसदी प्रीमियम ही देना होता है बाकी सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर दिया जाता है।

यह दस्तावेज है जरूरी
1. एप्लीकेशन लेटर
2. उसल बुआई का प्रमाण-पत्र
3. खेती वाली जमीन का नक्शा
4. किसान का आधार कार्ड
5. बैंक पासबुक
6. पासपोर्ट साइज फोटो

कैसे करें आवेदन
1. आपको अपने जिला के बैंक या फिर कृषि कार्यालय जाना होगा।
2. वहां आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा।
3. फॉर्म में आपको अपने फसल, जमीन, इंश्योरेंस राशि आदि जानकारी देनी होगी।
4. इसके बाद किसानों को फॉर्म के साथ सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो-कॉपी जमा करनी होगी।
5. जब कृषि कार्यालय या बैंक द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया जाएगा तो उसके बाद किसान को प्रीमियम का भुगतान करना होगा।
6. प्रीमियम के भुगतान के बाद किसान को फसल बीमा पॉलिसी मिल जाएगी।

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