ALAKH HARYANA हरियाणा की 90 सदस्यीय 15वीं विधानसभा में मंत्रिमंडल के गठन को लेकर दायर एक याचिका पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मंत्रिमंडल में बनाए गए 14 मंत्री संविधान संशोधन के उल्लंघन के तहत हैं, क्योंकि संविधान के 91वें संशोधन के अनुसार राज्य में मंत्रियों की संख्या कुल विधायकों के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती।
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार और केंद्र से जवाब तलब किया है और सभी पक्षों को अगली सुनवाई में अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
मंत्रिमंडल गठन में संविधान संशोधन का उल्लंघन
याचिका में एडवोकेट जगमोहन सिंह भट्टी ने तर्क दिया कि हरियाणा में इस समय 14 मंत्री हैं, जबकि संविधान के अनुसार मंत्रियों की संख्या 13.5 से अधिक नहीं हो सकती। उनका कहना है कि मंत्रिमंडल में इतने मंत्री बनाए जाना संविधान के 91वें संशोधन का उल्लंघन है, जो राज्य में कुल विधायकों के 15 प्रतिशत से अधिक मंत्रियों की नियुक्ति को निषेध करता है। Petition in High Court on cabinet formation of Haryana Assembly, hearing to be held on January 28