✍️अलख हरियाणा ब्यूरो | रेवाड़ी | हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा बदलाव करते हुए अब स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को स्थायी नियुक्तियों की बजाय “प्रति केस आधार पर” हायर करने का फैसला लिया है। इस नई व्यवस्था की शुरुआत पंचकूला जिले की रायपुररानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) से की गई है।
स्वास्थ्य विभाग ने 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो एनएचएम (नेशनल हेल्थ मिशन) के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखे जाएंगे।
🩺 ऑन-कॉल डॉक्टर्स को प्रति केस भुगतान
डॉक्टरों की यह नियुक्ति “ऑन कॉल” आधार पर की जाएगी। यानी जब जरूरत होगी, तभी उन्हें बुलाया जाएगा और प्रति केस के हिसाब से भुगतान किया जाएगा।
मानदेय विवरण:
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गायनोलॉजिस्ट: ₹3500 प्रति केस
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एनेस्थीसिया विशेषज्ञ: ₹3000 प्रति केस
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पेडियाट्रिशियन (बाल रोग विशेषज्ञ): ₹2500 प्रति केस
📚 योग्यता क्या होनी चाहिए?
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गायनोलॉजिस्ट: M.D., M.S., या DNB इन गायनोलॉजी
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एनेस्थीसिया: P.G. डिग्री इन एनेस्थीसिया
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पेडियाट्रिक्स: P.G. डिग्री या डिप्लोमा इन चाइल्ड मेडिसिन
📅 आवेदन की अंतिम तिथि: 18 जुलाई 2025
📍स्थान: सिविल सर्जन कार्यालय, पंचकूला
⏳ कितने समय का रहेगा अनुबंध?
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यह कॉन्ट्रैक्ट 31 मार्च 2026 तक वैध रहेगा।
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यदि इससे पहले कोई स्थायी नियुक्ति हो जाती है, तो यह अनुबंध स्वतः समाप्त हो सकता है।
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जरूरत पड़ी तो इस अवधि को आगे भी बढ़ाया जा सकता है।
🧾 क्यों जरूरी है यह नई व्यवस्था?
हरियाणा में डॉक्टरों की कमी के चलते कई सीएचसी और पीएचसी में मरीजों को समय पर विशेषज्ञ सेवाएं नहीं मिल पा रही थीं। प्रति केस भुगतान आधारित प्रणाली से:
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तत्काल इलाज की व्यवस्था बेहतर होगी
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स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया में आने वाली देरी से बचा जा सकेगा
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स्वास्थ्य सेवाओं में लचीलापन आएगा
📢 निष्कर्ष: हरियाणा सरकार का यह प्रयोग राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को तत्काल राहत देने के तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में अगर यह मॉडल सफल रहा तो इसे अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है।
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