घरौंडा SDM राजेश सोनी की सरकारी गाड़ी को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर जब्त कर लिया। पुलिस टीम ने शुक्रवार को SDM ऑफिस पहुंचकर गाड़ी को कब्जे में लिया और कोर्ट परिसर में खड़ा कर दिया। यह कार्रवाई अधिकारियों द्वारा कोर्ट आदेश का पालन न करने पर की गई।
क्या है पूरा मामला?
गांव कालरम निवासी किसान बलबीर 76 कनाल जमीन का मालिक है। चकबंदी के दौरान उसे केवल 10 कनाल जमीन ही दी गई। इस गड़बड़ी के खिलाफ उसने सब डिवीजनल कोर्ट में याचिका दायर की थी और तहसीलदार व सरकार को भी पार्टी बनाया।
एडवोकेट पी.पी. एस.एन. भारद्वाज के मुताबिक, करनाल की दो अदालतों (नवीन कुमार की कोर्ट और अर्चना कोहली की कोर्ट) ने बलबीर के पक्ष में फैसला दिया और रिकॉर्ड दुरुस्त करने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी आदेश को छह महीने में लागू करना अनिवार्य होता है, लेकिन तहसील कार्यालय ने इसे गंभीरता से नहीं लिया।
बार-बार नोटिस, फिर भी सुधार नहीं
कोर्ट ने कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन न तो तहसील कार्यालय और न ही पटवारी ने रिकॉर्ड दुरुस्त किया। मामले में सरकार को पार्टी बनाए जाने के कारण जिम्मेदारी SDM पर भी आई। नतीजतन, कोर्ट ने SDM की गाड़ी अटैच करने के आदेश जारी कर दिए।
आगे क्या होगा?
मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। यदि तब तक रिकॉर्ड को ठीक नहीं किया गया, तो कोर्ट चार्जशीट जारी कर सकती है और FIR दर्ज करने के भी आदेश हो सकते हैं।
एडवोकेट भारद्वाज ने बताया कि इस मामले में सबसे बड़ी लापरवाही पटवारी की रही, जिसने आदेश के बावजूद रिकॉर्ड में सुधार नहीं किया।