Haryana, हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति में संशोधन कई संसोधन किए गए। इन संसोधन को हरियाणा कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल गई.
इस नए संशोधनों के अनुसार, वैश्विक बाजार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अन्य गैर-वित्तीय प्रोत्साहनों सहित इकाई के परिसर से बंदरगाह तक परिवहन लागत की अदायगी के लिए माल ढुलाई सब्सिडी के रूप में 25 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे.
विनिर्माण स्थल से बंदरगाह या अंतरराष्ट्रीय सीमा तक माल की ढुलाई पर सरकारी शुल्क और करों को छोड़कर, फ्री ऑन बोर्ड (एफओबी) मूल्य या वास्तविक माल ढुलाई के 1 प्रतिशत की सीमा तक माल ढुलाई सहायता (जो भी कम हो) सुनिश्चित की जाएगी.
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C और D श्रेणी ब्लॉक में स्थित थ्रस्ट सेक्टर में लगे निर्माता निर्यातकों को अधिकतम 25 लाख रुपये और थ्रस्ट सेक्टर A और B श्रेणी के ब्लॉक में लगे निर्माता निर्यातक को 15 लाख रुपये तक की सब्सिडी सुनिश्चित की जाएगी.