Sexual Harassment, महिला पहलवान से यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान बृजभूषण शरण सिंह कोर्ट में मौजूद थे। इस मामले में अब अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी।
दिल्ली पुलिस ने अपनी दलिलों में कहा कि बृजभूषण शरण सिंह को विजिलेंस कमेटी ने दोषमुक्त नहीं किया है। कमेटी ने सिफारिशें दी थीं, फैसला नहीं। बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों पर दिल्ली पुलिस 23 सितंबर को भी बहस जारी रखेगी।
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इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 23 सितंबर मुकर्रर की गई है। बृजभूषण शरण सिंह के वकील राजीव मोहन और महिला पहलवानों की वकील रेबेका जॉन की बहस पूरी होने के बाद आज दिल्ली पुलिस की ओर से वकील अतुल श्रीवास्तव ने दलिलें दी।
बता दें कि पहलवान ने बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था और कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली के जंतर-मंतर पर धरना-प्रदर्शन किया था। इस मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया था।