हरियाणा। हरियाणा में एक साल पहले मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत वाले मामले को लेकर कोर्ट ने एक साल बाद सजा सुनाई है। दरअसल आरोपी पवन ने अपने ही पड़ोस कि सात साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद पेट्रोल डालकर शव को जला दिया था। जिसके बाद कलायत थाने की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। अब जिला कोर्ट ने बच्ची के साथ हुई हैवानियत को लेकर आरोपी को फांसी कि सजा सुनाते हुए बड़ी बात कही है।
आपको बता दें कि ये मामला कैथल जिले का है। जहां गत वर्ष आठ अक्टूबर को दोषी पवन ने सात साल की बच्ची से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। आरोपी पवन घर के बाहर खेल रही सात साल की बच्ची को बहला फुसलाकर जंगल की ओर ले गया, जहां उसने बच्ची से दुष्कर्म किया और शोर मचाने पर गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी।
इसके बाद आरोपी ने वारदात के सबूत मिटाने हेतु पेट्रोल छिड़ककर शव को आग लगा थी।। दूसरी ओर बच्ची के परिजन ग्रामीणों की मदद से पूरे गांव में बच्ची कि तलाश करते रहे, लेकिन सुराग नहीं लगा। थक हारकर उन्होंने मामले की सूचना कलायत थाने में दी। जिसके बाद जाँच के दौरान पुलिस को सीसीटीवी फुटेज जिसमें आरोपी बच्ची को ले जाता हुआ नजर आया। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पवन को गिरफ्तार किया था।
डीडीए जय भगवान गोयल ने बताया कि इस मामले में लगातार दो दिन बहस चली। बहस के दौरान उन्होंने अदालत को बताया कि यह केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसों की कैटेगरी में आता है इसलिए दोषी को अधिक से अधिक सजा दी जाए।इसी के तहत आरोपी को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।