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TGT भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला ,हरियाणा सरकार के इस आदेश को किया ख़ारिज

हरियाणा। TGT भर्ती को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल हरियाणा सरकार ने 1.80 लाख रुपए तक की सालाना पारिवारिक आय के अनुसार सरकरी नौकरी में सामाजिक-आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का ऐलान किया था। जिसके बाद TGT भर्ती में इसे पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई । हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर इन अंकों पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है मगर इसका असर दूसरी भर्तियों पर भी पड़ सकता है। टीजीटी के 7471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अदालत में केस होने के कारण रूकी हुई है।

 

आपको बता दें कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाले सामाजिक-आर्थिक मानदंड द्वारा दिए जाने वाले इन अंकों को पहले हाईकोर्ट सही ठहरा चुका है। साथ ही हरियाणा सरकार की प्रशंसा भी कर चुका है। इन अंकों को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पहले भी चुनौती दी गई थी। तब जस्टिस एबी चौधरी और जस्टिस एचएस मदान की खंडपीठ ने 07 दिसंबर 2018 को याचिकाओं का निपटारा करते हुए सही ठहराया था और सरकार की प्रशंसा की थी।हाईकोर्ट ने तब अपने आदेश में लिखा था, ‘हम पाते हैं कि उपरोक्त सभी तीन प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन नहीं करते हैं, इसलिए, हम इसके बारे में तर्कों का खंडन करते हैं।

 

लेकिन अरुण कुमारी एवं अन्य ने केस दायर कर कहा कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 21 फरवरी को टीजीटी भर्ती के लिए आवेदन मांगे थे। इसमें क्लॉज 12 के मुताबिक 5 फीसदी अंक सामाजिक – आर्थिक मानदंड के दिए जाएंगे, इसी तरह के क्लाज हरियाणा सरकार ने 20 दिसंबर 2022 के तहत निकाले गए विज्ञापन में दिए थे, इसमें 20 फीसदी अंक सामाजिक – आर्थिक मानदंड के तय किए थे। यह पद सहायक इंजीनियर से संबंधित थे।इस याचिका पर इसी अदालत ने 19 जनवरी 2023 को अंतरिम आदेश पारित कर सामाजिक – आर्थिक मानदंड के अंकों पर रोक लगा दी थी रोक का यह अंतरिम आदेश अभी तक जारी है।

हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

अब अरुण कुमारी एवं अन्य मामले में जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस सुखविंद्र कौर की खंडपीठ ने 15 दिसंबर 2023 को प्रतिवादीगण को नोटिस ऑफ मोशन जारी करते हुए जवाब दायर करने के लिए सुनवाई 31 जनवरी 2024 तय की है। इस याचिका को 20 फीसदी अंकों को चुनौती देने वाली याचिका के साथ सुनया जाएगा। साथ में कहा कि अंतरिम आदेश उसी तर्ज पर जारी रहेगा।यानी जो अंतरिम आदेश 19 जनवरी 2023 को पारित वहीं अंतरिम आदेश इस याचिका में भी जारी रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि टीजीटी भर्ती में फिलहाल सामाजिक – आर्थिक मानदंड के 5 फीसदी अंक देने पर रोक रहेगी ।

 

 

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