📝 रिपोर्ट (Alakh Haryana): रायचूर (कर्नाटक):
कर्नाटक के रायचूर जिले की अदालत ने एक दिल दहला देने वाले ऑनर किलिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को मृत्युदंड और नौ अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई है। यह मामला 11 जुलाई 2020 का है, जब सिंधनूर कस्बे में एक ही परिवार के पांच लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी।
क्या है पूरा मामला?
हत्या का कारण था ‘झूठी शान’ — यानी ऑनर किलिंग। मुनीश और मंजुला ने प्रेम विवाह किया था। मुनीश कुरुबा समुदाय से था, जबकि मंजुला का परिवार इस रिश्ते से नाराज था। शादी के छह महीने बाद जब दोनों सिंधनूर लौटे, तो मंजुला के परिजनों ने धमकियां देना शुरू कर दीं। मुनीश ने इसकी शिकायत थाने में दी, जिससे नाराज होकर मंजुला के माता-पिता और रिश्तेदारों ने मुनीश के घर पर हमला बोल दिया।
पांच की नृशंस हत्या:
11 जुलाई 2020 को हमलावरों ने मुनीश के माता-पिता, भाई और बहनों को पीट-पीटकर मार डाला। सौभाग्य से मुनीश और मंजुला उस समय थाने में मौजूद थे, जिससे उनकी जान बच गई।
अदालत का फैसला:
रायचूर के एसपी पुट्टा मदैया के अनुसार, अदालत ने सन्ना फकीरप्पा, अंबन्ना, और सोमशेखर को मृत्युदंड दिया है, जबकि मंजुला के माता-पिता समेत नौ अन्य रिश्तेदारों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
न्याय की मिसाल:
चार साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद इस मामले में आया फैसला ऑनर किलिंग के खिलाफ एक बड़ी नजीर के रूप में देखा जा रहा है। यह संदेश देता है कि किसी भी नाम पर की गई हिंसा को समाज और कानून कतई बर्दाश्त नहीं करेगा।
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