Delhi High court, शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘जवान’ की क्लिप लीक होने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वेबसाइटों, केबल टीवी आउटलेट, डायरेक्ट-टू-होम सेवाओं और विभिन्न अन्य प्लेटफॉर्मो को लीक हुई क्लिप को हटाने और साथ ही उनके प्रसार को रोकने का निर्देश दिया।
शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया था।
न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की अध्यक्षता वाली दिल्ली उच्च न्यायालय की एक पीठ ने मंगलवार को यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडिट जैसी सोशल मीडिया साइटों को फिल्म की कॉपीराइट सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया.
कई इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को उन वेबसाइटों तक पहुंच प्रतिबंधित करने का आदेश दिया जो फिल्म के फुटेज को दिखा रहे थे या देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध करा रहे थे।
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याचिकाकर्ता के अनुसार, फिल्म से संबंधित दो वीडियो सोशल मीडिया पर लीक हो गए थे, जिनमें से एक में शाहरुख खान को लड़ाई के दृश्य में दिखाया गया था, और दूसरे में एक नृत्य सीन दिखाया गया था।
अदालत को बताया गया, यह वादी (रेड चिलीज) का मामला है कि ये लीक हुई वीडियो क्लिप वादी के कॉपीराइट/बौद्धिक संपदा अधिकारों के स्पष्ट उल्लंघन के अलावा और कुछ नहीं हैं, जो वादी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लीक हुए वीडियो क्लिप एक साथ उक्त फिल्म में अभिनेताओं के लुक के साथ-साथ संगीत भी देते हैं, दोनों का खुलासा आमतौर पर रणनीतिक बिंदुओं पर एक फिल्म की सावधानी से क्यूरेट की गई मार्केटिंग रणनीति के हिस्से के रूप में किया जाता है।