हरियाणा में लोकसभा चुनाव-2024 तथा करनाल विधानसभा उपचुनाव हेतु 25 मई को मतदान होगा। मतदान के दिन यानि 25 मई (शनिवार) को हरियाणा में स्थित विभिन्न दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो यहां पर पंजीकृत मतदाता हैं, को सवैतनिक अवकाश मिलेगा, ताकि वे अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें।
इसके अलावा, फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 65 की उपधारा (2) के तहत हरियाणा राज्य में स्थित फैक्ट्रियों में कार्यरत श्रमिकों, जो हरियाणा के पंजीकृत मतदाता हैं, उनके लिए भी 25 मई को मतदान हेतु अवकाश रहेगा। इतना ही नहीं, हरियाणा के जो मतदाता पड़ोसी राज्यों में काम कर रहे हैं, उन राज्यों ने भी हरियाणा के मतदाताओं के लिए अवकाश घोषित किया है।इस संबंध में हरियाणा श्रम विभाग द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।