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“पति के खिलाफ झूठी शिकायत क्रूरता, यह तलाक का आधार”-पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

"False complaint against husband cruelty, it is grounds for divorce" - Punjab and Haryana High Court

चंडीगढ़,अलख हरियाणा डॉट कॉम || पत्नी अगर पति और ससुराल वालों के खिलाफ पुलिस में झूठी शिकायत देती है तो इसे क्रूरता है और इस आधार पर पति तलाक पाने का हकदार है। इस बात को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट (Punjab and Haryana High Court) ने एक मामले की सुनवाई में स्पष्ट किया है और तलाक के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज करते जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस अर्चना पुरी की खंडपीठ (A division bench of Justice Ritu Bahri and Justice Archana Puri) ने रोहतक फैमिली कोर्ट का फैसला बरकार रखा है। दंपती की शादी फरवरी 2012 में रोहतक में हुई थी।

वहीं पीड़ित पति के अनुसार , उसकी पत्नी झगड़ालू स्वभाव की थी। माइके वालों की दखलअंदाजी सेे पत्नी ने गांव में संयुक्त परिवार में रहने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, माता-पिता से दूर शहर में रहने का दबाव बनाया। जिसके बाद अलग मकान लेने में असमर्थता दिखाने पर पत्नी ने दहेज के केस में फंसाने की धमकी दी।

परिवार में शांति बनाए रखने के लिए पति के माता-पिता ने बेटे व बहू के लिए रोहतक में किराए के घर में रहने लगा। इसके बाद भी पत्नी के परिवार के सदस्य बार-बार उनके घर आने लगे और इसका विरोध करने पर रोजाना झगड़ा होने लगा। फिर उसकी पत्नी ने पुलिस में उनके के खिलाफ शिकायत दी। पुलिस ने शिकायतों को झूठा पाया व मुकदमा चलाने से मना कर दिया।

https://www.youtube.com/watch?v=EpqWKLSW2CY&t=42s

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