📍 अलख हरियाणा डेस्क | हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत सोलर पंप की सौगात दी है। राज्य के इच्छुक किसान अब 8 अप्रैल से 21 अप्रैल 2025 तक इस योजना के तहत 75 प्रतिशत अनुदान पर सोलर पंप के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
🗓️ कब और कैसे करें आवेदन?
किसान saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर सोलर पंप की क्षमता (3HP से 10HP) और टाइप (AC/DC) का चुनाव कर सकते हैं। साथ ही अपनी पसंद की कंपनी का भी चुनाव करने की सुविधा दी गई है।
✅ आवेदन से जुड़ी मुख्य बातें:
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3HP से 10HP तक के सोलर पंप पर 75% तक की सब्सिडी दी जाएगी।
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जिन किसानों ने 2019 से 2023 के बीच DISCOM (UHBVN/DHBVN) में बिजली ट्यूबवेल के लिए आवेदन किया था, उन्हें प्राथमिकता मिलेगी।
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मौजूदा बिजली कनेक्शन रखने वाले किसान अगर उस कनेक्शन को सरेंडर करते हैं, तो उन्हें भी सोलर पंप योजना में पहले मौका मिलेगा।
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चयन परिवार की वार्षिक आय, भूमि की स्थिति, और पानी की जरूरत के आधार पर होगा।
📑 योग्यता और जरूरी दस्तावेज:
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परिवार पहचान पत्र (PPP)
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आवेदक के नाम पर कृषि भूमि होनी चाहिए।
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PPP में पहले से कोई सोलर कनेक्शन न हो।
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बिजली आधारित ट्यूबवेल का कनेक्शन न हो।
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जिन क्षेत्रों में भूजल स्तर 40 मीटर से नीचे चला गया है, वहां के धान उगाने वाले किसान योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
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कुछ गांवों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली या अंडरग्राउंड पाइपलाइन लगाना अनिवार्य होगा।
📌 पुराने आवेदकों के लिए जरूरी सूचना:
जिन किसानों ने 20 फरवरी–5 मार्च या 11 जुलाई–25 जुलाई के बीच आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
अन्य पुराने आवेदक नए सिरे से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पुराने चालान के अनुसार लाभार्थी हिस्सा जमा करवाना जरूरी होगा।
📞 अधिक जानकारी के लिए विजिट करें:
👉 http://hareda.gov.in
🔍 अलख दृष्टिकोण:
सोलर पंप योजना हरियाणा के किसानों के लिए खेती को आत्मनिर्भर और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। सस्ती सिंचाई और बिजली पर निर्भरता कम करने के लिहाज़ से यह योजना बेहद लाभकारी है।
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