हरियाणा। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र का आज छठा दिन है। सदन की कार्यवाही पहले प्रश्नकाल से शुरू होगी जिसके बाद बजट पर चर्चा की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार सदन में आज हरियाणा सरकार शव सम्मानजनक निपटान विधेयक का संशोधित बिल पेश करेगी। इससे पहले जब सरकार ये बिल लेकर आई थी तो विधेयक में अपील का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण विपक्ष के विधायकों ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया था। जिसके बाद सरकार ने इसे वापस ले लिया था।
विपक्ष ने उठाये ये सवाल
हरियाणा सरकार ने जब सदन में पहली बार शव सम्मान विधयक पेश किया था तब चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने कहा था कि पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार सम्मान के साथ होना चाहिए, लेकिन पीड़ित पक्ष की कोई सुनवाई नहीं करेगा तो वह क्या करेगा? विधेयक में ऐसे मामलों की सुनवाई भी सुनिश्चित होनी चाहिए।जिसके कारण सरकार ने इस बिल को वापिस ले लिया था। आज सरकार अपील के साथ एब्स बिल को सदन में पेश करेगी। जिसके बाद पक्ष विपक्ष में इस पर चर्चा की जाएगी।
विधानसभा में पांचवे दिन ये दो बिल हुए पास
विधानसभा में सोमवार को दो विधेयक हरियाणा अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण विधेयक 2024 और सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) हरियाणा संशोधन विधेयक 2024 को पारित कर दिया गया।सिगरेट व अन्य तंबाकू उत्पाद विधेयक के तहत अब राज्य में हुक्का बार चलाना या रेस्तरां व होटल में ग्राहकों को हुक्का परोसना दंडनीय अपराध बन गया है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे एक से तीन साल तक की सजा और एक से पांच लाख रुपए तक जुर्माने किया जाएगा।इसके साथ आरोपियों की जमानत भी नहीं होगी। हालांकि पारंपरिक हुक्का को छूट दी गई है। चौपालों और पंचायतों में पीने वाले हुक्के को कानून की जद से बाहर रखा है।