हरियाणा। हरियाणा परिवहन विभाग द्वारा चलाई जा रही AC बसों का सफर अब और महंगा होने वाला है।हरियाणा राज्य परिवहन निदेशालय की ओर से सभी डिपो के महाप्रबंधकों को लेटर के माध्यम से जारी किये गए नए आदेशों के अनुसार AC बसों में 3 से 12 साल तक के बच्चे का भी पूरा टिकट लगेगा। इसके साथ ही वरिष्ठ नागरिकों को भी पूरी टिकट खरीदनी पड़ेगी। इससे पहले हरियाणा रोडवेज की सामान्य और AC बसों में 3-12 साल तक के बच्चों का और 60 साल से ऊपर के सीनियर सिटिजन का आधा टिकट लगता था।
राज्य परिवहन निदेशालय द्वारा जारी निर्देश के अनुसार नया नियम 2 अप्रैल से लागू हो चुका है। इस आदेश के हिसाब से AC बसों में सभी रोडवेज कर्मचारियों, पुलिसकर्मियों और अन्य सरकारी विभागों के कर्मचारियों को भी यात्रा के दौरान टिकट लेना होगा।
पत्रकारों और पूर्व विधायकों को छूट
AC बसों में यात्रा करने के लिए मान्यता प्राप्त पत्रकार, आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति और पूर्व विधायक को किराये में छूट दी गयी है। इसमें मान्यता प्राप्त पत्रकार और उसके सहायक को 2 सीट बस में मिल सकेंगी।
कोई भी एक पत्रकार साल में 4 हजार किलोमीटर तक का सफर आरक्षण के तहत कर सकता है। वहीं, आपातकाल के दौरान प्रभावित व्यक्ति को किराए में 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी। आपातकाल में प्रभावित व्यक्ति यदि विदुर या विधवा है तो उसके साथ एक सहायक को भी मुफ्त सुविधा मिलेगी।इसी तरह नए नियमों के मुताबिक पूर्व विधायक की 60 साल या उससे अधिक उम्र होने पर उसके साथ एक सहायक भी फ्री यात्रा कर सकेगा।