Haryana, यौन उत्पीड़न के एक मामले में आरोपी हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ पुलिस ने यहां की एक अदालत में अपनी अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बता दें कि मामला दर्ज होने के लगभग आठ माह बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया। पुलिस ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में रिपोर्ट दाखिल की।
चंडीगढ़ पुलिस ने एक बयान जारी कर कहा, जांच के बाद, न्यायिक फैसले के लिए 25 अगस्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन इंदर सिंह संधू की अदालत में आरोपी के खिलाफ आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के तहत एक अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी गई है।
हरियाणा की एक जूनियर एथलेटिक कोच द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता के खिलाफ लगाये गये आरोपों से यह मामला संबद्ध है। संदीप सिंह पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक प्रयोग करना), 354ए (यौन उत्पीड़न), 354बी (निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल प्रयोग), 342 (बंधक बनाना) और 506 (आपराधिक भयादोहन)के आरोप दर्ज किये गए हैं।
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महिला के अधिवक्ता दीपांशु बंसल ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि शिकायत के आठ माह बाद आरोपपत्र दाखिल किया गया फिर भी दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों का उल्लेख नहीं किया गया। हम माननीय अदालत के समक्ष इसका विरोध करेंगे।
इससे पहले, अधिवक्ता ने अनुरोध किया था कि मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) को मूल प्राथमिकी में दुष्कर्म के प्रयास का आरोप भी जोड़ना चाहिए।