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HC का हरियाणा सरकार को आदेश, एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर पर लगें बैरिकेड्स हटाए

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 10 हजार NHM कर्मचारियों को नियमित करने के आदेशपंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 10 हजार NHM कर्मचारियों को नियमित करने के आदेश

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर को हफ्ते भर में खोलने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा कि वह एक हफ्ते में रोड को क्लियर करे और वहां से बैरिकेड्स हटा ले। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शंभू बॉर्डर पर स्थिति शांतिपूर्ण है और किसानों की मांग केंद्र सरकार से है। इसलिए उन्हें दिल्ली जाने की छूट मिलनी चाहिए।

बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, जिसके चलते हरियाणा पुलिस ने यहां 7 लेयर की बैरिकेडिंग की थी। शंभू बॉर्डर बंद होने से पंजाब और हरियाणा के बीच सीधी कनेक्टिविटी टूट गई थी। इसे खुलवाने की मांग को लेकर अंबाला के व्यापारियों ने भी दुकानें बंद कर विरोध प्रदर्शन किया था और बॉर्डर खोले जाने को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसको लेकर हाईकोर्ट ने यह आदेश इस याचिका पर सुनवाई के बाद दिया ।

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