हरियाणा के जींद की एक जिला अदालत ने 12 वर्षीय बच्चे से कुकर्म के मामले में महंत को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसके साथ ही दोषी महंत पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सदर थाना नरवाना इलाके के गांव की एक महिला ने अक्टूबर 2022 में पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि भाभी की मौत के बाद मायके में उनका भाई, माता-पिता और 12 वर्षीय भतीजा है। शिकायत के अनुसार, जब वह 26 अक्टूबर को मायका गईं तो उनके भतीजे ने दर्द की शिकायत की और पूछने पर बताया कि वह आसन डेरे में जाता है, जहां महंत सोनूनाथ उसके साथ गलत काम करता है।
शिकायत पर सदर थाना नरवाना पुलिस ने महंत खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों को संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंहत को सजा सुनाई है।